भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ, UGC ने परिसर स्थापित करने नियम जारी किए
विदेशी विश्वविद्यालय को विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों (Foreign Higher Educational Institutions) को अपना परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी है।
विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर में नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय को विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए।
विदेशी विश्वविद्यालय देश में कई परिसर स्थापित कर सकता है, लेकिन उसे प्रत्येक के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यूजीसी ने कहा है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से भर्ती कर सकेंगे।
विदेशी विश्वविद्यालय के भारत में परिसर ऑनलाईन या दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित नही कर सकेंगे।