रायगढ़ : जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि स्कूल से टीसी ले रहे छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Transfer Certificate) में डीईओ-बीईओ या अन्य अधिकारियों के काउंटर साईन की आवश्यकता बतायी जा रही है।
समय-सीमा की बैठक के दौरान यह मामला प्रकाश में आने पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में किसी भी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी या कलेक्टर, एसडीएम अथवा किसी अन्य अधिकारी के काउंटर सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा जारी किया गया टीसी पर्याप्त होता है। इसलिए पालकों को अनावश्यक परेशान होकर जिला शिक्षा कार्यालय अथवा अन्य कार्यालयों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल से जारी होने वाले टीसी में छात्र के यूडाईस कोड और यूनिक कोड दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने स्कूलों में प्राप्त होने वाले टीसी के सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए छात्रों को उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफि केट जारी किए जाने की सुविधा को लोक सेवा गारंटी के तहत शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करें।
लोकसेवा केन्द्र /चॉईस सेंटर से टीसी के लिए ऑनलाईन कर सकते है आवेदन
छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की सुविधा लोकसेवा गारंटी का भी हिस्सा है। इसके अंतर्गत आवेदन करने के 15 दिन के भीतर छात्र को उसकी टीसी जारी करनी होती है। छात्रों एवं उनके पालकों के लिए यह एक सुविधाजनक पहल है जिसका लाभ उन्हें जरूर लेना चाहिए। इसके लिए अपने नजदीकी लोकसेवा केन्द्र/चॉईस सेंटर में जाकर छात्र अथवा उनके पालक आवेदन पत्र, अंकसूची, नोड्यूज के साथ टीसी के लिए अप्लाई कर सकते है। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रकरण का निराकरण कर छात्र का टीसी जारी किया जाएगा।