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कोरबा : SDM की हाईस्कूल इरफ में दस्तक, प्राचार्य और व्याख्याता मिले गायब, इधर HM संदीप अग्रवाल सस्पेंड

सीईओ भूपेंद्र कुमार सोनवानी द्वारा प्राथमिक शाला सैला का निरीक्षण किया गया

कोरबा 21 दिसंबर : कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर एसडीएम पाली (SDM Pali) श्रीमती रूचि शार्दुल ने आज शासकीय हाईस्कूल इरफ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य एन.एन.इशाक और व्याख्याता नारायण प्रसाद देवांगन बिना अनुमति के अनुपस्थित मिले। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की कक्षा लेकर शिक्षकों द्वारा कराए जाने वाले अध्ययन के विषय में जानकारी ली।

उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। जनपद सीईओ खगेश निर्मलकर पोड़ी-उपरोड़ा द्वारा प्राथमिक शाला बांधापारा, लेपरा और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया।

जनपद सीईओ यशपाल सिंह कटघोरा द्वारा प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला विजयपुर और आंगनबाड़ी केंद्र जेंजरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक उपस्थित मिले। उन्होंने स्कूलों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच की।

आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार सहित बच्चों की उपस्थिति की जांच की गई। इसी तरह जनपद पंचायत पाली के सीईओ भूपेंद्र कुमार सोनवानी द्वारा प्राथमिक शाला सैला का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में प्रधानपाठक मनमोहन डिक्सेना अनुपस्थित पाए गए।

प्रधानपाठक संदीप अग्रवाल निलंबित

प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा मे पदस्थ संदीप कुमार अग्रवाल प्रधानपाठक के विरूद्ध आश्रम की छात्राओं के साथ मारपीट करने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत पर की गई जांच और जांच प्रतिवेदन सही पाए जाने पर उक्त प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ प्रधानपाठक श्री संदीप कुमार अग्रवाल के विरूद्ध छात्राओं के साथ मारपीट करने के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत सही पाई गई।

प्रधानपाठक के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा नियत किया गया है।

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