प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउथ एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ईडी ने उनकी हिरासत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों और नेताओं के साथ शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे। अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ और शराब घोटाले के आरोपियों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने, लागू करने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ‘कंपनी’ है, इसलिए ‘कंपनी’ के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा।